14 फ़रवरी 2025

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना Ladli Scheme ladli samajik Suraksha Bhatta Yojana

हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2006 से 'लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनमें केवल बेटियां हैं और कोई पुत्र नहीं है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को मासिक भत्ता दिया जाता है।

पात्रता मानदंड:

आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो या हरियाणा में कार्यरत हो।

परिवार में केवल बेटियां हों; कोई अपना या दत्तक पुत्र न हो।

परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम हो।

माता या पिता की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो।


लाभ की अवधि:

माता या पिता के 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, परिवार को 15 वर्षों तक इस योजना का लाभ मिलता है। भत्ता की राशि सीधे बच्चों की माता के बैंक खाते में जमा की जाती है। यदि माता जीवित नहीं हैं, तो यह लाभ पिता को दिया जाता है।

भत्ता राशि:

योजना की शुरुआत में, मासिक भत्ता 300 रुपये था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2021 से, यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि)

निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)

आधार कार्ड (वैकल्पिक)

बचत बैंक खाता विवरण और पासबुक की फोटोकॉपी

परिवार पहचान पत्र


आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 

अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। 

इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार बेटियों वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।


Ladli Scheme ladli samajik Suraksha Bhatta Yojana लाड़ली योजना हरियाणा लाडली स्कीम अप्लाई कैसे करें 
लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, हरियाणा
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे 1 जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।
इस योजना के अंतर्गत:
 * जिन परिवारों में केवल लड़कियां हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
 * माता-पिता को पेंशन दी जाती है।
 * यह पेंशन तब तक दी जाती है जब तक कि लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती।
पात्रता:
 * माता-पिता हरियाणा के निवासी होने चाहिए।
 * परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
 * परिवार में कोई लड़का नहीं होना चाहिए।
 * लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें:
 * इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
 * आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
लाभ:
 * इस योजना के तहत लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है।
 * यह योजना लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है।
 * यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करती है।
अधिक जानकारी के लिए:
 * आप हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
 * आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है। यह योजना लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thanks for your valuable feedback. u may visit our YouTube channel ramukavikisan