हरियाणा सरकार के तहत मुख्यमंत्री विवाह शगून योजना में लाभार्थियों को मिलने वाली राशि इस प्रकार हैं।
1. अनुसूचित जाति वर्ग + BPL 71,000
2. अनुसूचित जाति Not BPL 31,000
3. पिछड़े वर्ग को 31,000
4. अनुसूचित जाति की विधवा महिला को 71,000
5. पिछड़े वर्ग की विधवा महिला को 51,000
6. अन्य वर्ग की विधवा महिला को 51,000
7. महिला खिलाड़ी स्टेट लेवल को 31,000
ऑनलाइन दस्तावेज
1 लाभार्थी माता/पिता का आधार कार्ड और बैंक कॉपी।
2 लड़की/लड़का की जन्मतिथी।
3 आये प्रमाण पत्र अगर लाभार्थी BPL नहीं है तो,आये प्रमाण पत्र 1,70,000 से कम हो।
4 राशन कार्ड ।
5 जाति प्रमाण पत्र अगर लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग या पिछड़े वर्ग से हैं तो ।
6 डोमिसाइल ।
7 शादी कार्ड ।
(शादी की दूसरी किस्त लेने के लिए आपको marriage certificate और bank copy कार्यालय में जमा करवानी होगी वो भी 2 महीनों के अंदर-अंदर)
अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले में जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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