Thursday 1 September 2022

आय प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता नहीं Income Certificate Education Purpose Other than Education Purpose

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अब बहुत सी जगह पर आय प्रमाण पत्र का स्थान फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र ने ले लिया है और परिवार पहचान पत्र ही आय प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा

यदि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी पड़ती है तो वह है सरल हरियाणा की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और परिवार पहचान पत्र PPP कि जो भी आय की वेरिफिकेशन हुई है वह अतिरिक्त जिला आयुक्त द्वारा जारी Income Certificate Issue कर दिया जाएगा


आय प्रमाण पत्र के अब सभी जगह आवश्यकता नहीं Income Certificate Education Purpose Other than Education Purpose 


Income certificate ppp Mera privar

 Parivar pahchan Patra





सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी


हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र के अनुसार, हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है। एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।


आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल


अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https:// saralharyana.gov.in के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह- जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि एफआईडीआर में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।


पीपीएन के आधार पर आय सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा


एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी http://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी।


आय प्रमाण पत्र की वैधता


एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च (यह तिथि भी शामिल) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी, यह निष्कर्ष निकालता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है।


शिकायत निवारण और सुधार प्रक्रिया


यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है, तो वह पीपीएन पोर्टल http://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance के शिकायत मॉड्यूल पर पुनः सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।


सामान्य नियम और शर्तें


आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किया जाता है (अर्थात प्रमाण पत्र स्वीकार करने वाली इकाई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन) । इसलिए प्रमाण पत्र पर इसके उपयोग/प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इस आदेश की प्रभावी तिथि से, केवल पीपीएन और एफआईडीआर में निहित सत्यापित डाटा के आधार पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सरल पोर्टल के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र ही वैध आय प्रमाण पत्र होंगे।


किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य अवैध तरीके से प्राप्त आय प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या आवेदक द्वारा प्राप्त लाभ वापस ले लिया जाएगा और आवेदक को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने व धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, अधिकारियों / अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ मिलीभगत या अन्यथा गलत सत्यापन के लिए भी आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसी घटनाओं में, आय को एफआईडीआर में सत्यापित नहीं के रूप में मार्क किया जाएगा।


केवल आय प्रमाण पत्र जारी होने से ऐसा प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होता, जो समय-समय पर लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित प्राधिकारी समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदक के किसी विशिष्ट लाभ की पात्रता की जांच करें। किसी विशेष योजना के लाभ के लिए अन्य पात्रता मानदंड प्राधिकरण द्वारा अलग से संबोधित किए जाएंगे।


हरियाणा सरकार के सभी संगठनों (विभागों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों और समितियों सहित) को समय-समय पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में आय प्रमाण पत्र स्वीकार करना आवश्यक है। कोई भी सरकारी संगठन, जो किसी योजना, लाभ आदि के लिए आय प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति स्वीकार करता है, पीपीपी पोर्टल पर उस व्यक्ति जिससे प्रमाण पत्र संबंधित है, की सत्यापित आय की वास्तविक समय स्थिति की जांच कर सकता है।


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