फैमिली आइडी की वेरिफिकेशन करने वाले के लिए हरियाणा सरकार ने किया आदेश जारी अब जो फैमिली ID की वेरिफिकेशन होगी निम्न प्रकार से होगी
निम्नलिखित मानदंड के लोग गरीबी श्रेणी (BPL) में नहीं आते
1) जिस परिवार की वार्षिक आय 180000 या इससे ज्यादा है
2) 1 एकड़ जमीन या उससे ज्यादा
3) घर में दो मजदूर (स्त्री पुरुष दोनों) कमाने वाले
4) घर में दो पुरुष बेरोजगार (अपाहिज के अलावा) जिनकी उम्र 25- 60 वर्ष
5) फसल, दूध-घी की आय और परिवार की आय मिलकर 180000 से ज्यादा हो रही हो
6) परिवार के पास चार पहिया कोई भी VEHICLE हो (परिवार के सदस्य के नाम होना जरूरी नहीं)
7) घर में AC लगा हो या घर रसोई में टाइल लगी हो लेंटर की छत या नया घर ना बना हो
8) सभी बच्चो की मिला के सालाना फीस अगर 50000/- से ज्यादा जा रही हो
9) आयकर दाता अर्थात जिसने पिछले तीन वर्षो में ITR भरी हो
घर में व्यवसाय के लिए भेस हो
10) सरकारी, HKRN, PSU कर्मचारी, कंपनी कर्मचारी
11) गांव में 200 गज से ज्यादा प्लाट या मकान और शहर में 100 गज से ज्यादा मकान या प्लाट
Family id इनकम वेरीफिकेशन नया नियम PPP Haryana HPPA
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