12 दिसंबर 2025

लेबर वेलफेयर फंड देने वाले HKRN कांट्रेक्चुअल एम्पलाई व प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे वर्कर वह श्रमिक हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की योजना का लाभ कैसे उठाएं

हरियाणा श्रम कल्याण विभाग (Haryana Labour Welfare Board - HLWB) निजी कंपनियों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों (श्रमिकों) को, जिनका लेबर वेलफेयर फंड (Labour Welfare Fund - LWF) कटता है, उन्हें कई तरह की सहायता प्रदान करता है।



Haryana labour welfare board labour welfare fund हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और उनके आश्रितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। नीचे कुछ प्रमुख योजनाओं और उनकी योग्यता शर्तों का विस्तार से विवरण दिया गया है:

🛠️ श्रम कल्याण विभाग हरियाणा की प्रमुख योजनाएँ और योग्यता

योजनाओं के लिए सामान्य पात्रता यह है कि श्रमिक हरियाणा के औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए, और उसका व नियोक्ता का योगदान (लेबर वेलफेयर फंड) नियमित रूप से जमा होता हो। अधिकांश योजनाओं के लिए श्रमिक का मासिक वेतन ₹25,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए (कुछ योजनाओं के लिए यह सीमा ₹18,000/- या ₹20,000/- है)।

1. 📚 शैक्षणिक सहायता/छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme)

यह योजना श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है।

| कक्षा/पाठ्यक्रम | वित्तीय सहायता (लगभग) |

|---|---|

| पहली से 8वीं कक्षा | ₹2,000/- से ₹3,000/- प्रति वर्ष |

| 9वीं से 12वीं कक्षा/आईटीआई | ₹10,000/- से ₹12,000/- प्रति वर्ष |

| स्नातक डिग्री तक | ₹15,000/- से ₹21,000/- प्रति वर्ष (पाठ्यक्रम के अनुसार) |

| स्नातकोत्तर (Post Graduate) | ₹20,000/- प्रति वर्ष |

आवश्यक योग्यता:

 * सेवा अवधि: श्रमिक की न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।

 * वेतन सीमा: श्रमिक का मासिक वेतन ₹25,000/- से अधिक न हो (योजना के अनुसार भिन्न हो सकती है)।

 * लाभार्थियों की संख्या: आमतौर पर, एक श्रमिक के 3 लड़कियों और 2 लड़कों तक को लाभ मिलता है।

 * शैक्षणिक प्रमाण पत्र: बच्चे का पिछली कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र और वर्तमान में पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

2. 💍 कन्यादान (शगुन) योजना

यह योजना महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिक की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

 * सहायता राशि: ₹51,000/- (तीन लड़कियों तक के लिए)।

आवश्यक योग्यता:

 * सेवा अवधि: श्रमिक की न्यूनतम 3 वर्ष (या 5 वर्ष, योजना के अनुसार) की सेवा अवधि अनिवार्य है।

 * वेतन सीमा: मासिक वेतन ₹20,000/- तक (कुछ स्रोतों के अनुसार)।

 * आवेदन: शादी की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

 * अन्य: शादी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

3. 👩‍🍼 प्रसूति (डिलीवरी) सहायता योजना

महिला श्रमिकों और पुरुष श्रमिकों की पत्नियों की डिलीवरी पर सहायता दी जाती है।

 * सहायता राशि: ₹10,000/- प्रति डिलीवरी (अधिकतम दो बार)।

आवश्यक योग्यता:

 * सेवा अवधि: श्रमिक की न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।

 * वेतन सीमा: मासिक वेतन ₹20,000/- तक।

 * यह लाभ अधिकतम 3 लड़कियों और 2 लड़कों तक की डिलीवरी के लिए उपलब्ध है।

4. 🚲 नई साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

ड्यूटी पर आने-जाने के लिए नई साइकिल खरीदने हेतु।

 * सहायता राशि: ₹3,000/- से ₹5,000/- तक।

आवश्यक योग्यता:

 * सेवा अवधि: श्रमिक की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।

 * वेतन सीमा: मासिक वेतन ₹18,000/- तक।

 * यह लाभ पूरी सेवा अवधि में हर 5 वर्ष में एक बार लिया जा सकता है।

5. 👓 चश्मे और 🦷 डेंटल केयर के लिए सहायता

श्रमिक के लिए चश्मा या दंत चिकित्सा (डेंटल केयर/जबड़ा लगवाने) के लिए सहायता।

 * चश्मे के लिए: ₹1,500/- तक।

 * डेंटल केयर/डेंचर के लिए: ₹4,000/- (सामान्य) और जबड़े के लिए ₹10,000/- तक।

आवश्यक योग्यता:

 * सेवा अवधि: श्रमिक की न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।

 * वेतन सीमा: मासिक वेतन ₹20,000/- तक।

 * डेंटल केयर के लिए पूरी सर्विस में एक बार लाभ मिलता है।

6. ♿ सेवा के दौरान अपंगता (Disability) पर सहायता

दुर्घटना या अन्य कारणों से सेवा के दौरान अपंगता होने पर।

 * सहायता राशि: अपंगता के प्रतिशत के आधार पर ₹20,000/- से लेकर ₹1,50,000/- तक।

 * दिव्यांग श्रमिकों और उनके आश्रितों को तिपहिया साइकिल के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

7. 💀 श्रमिक की मृत्यु पर सहायता

कार्य स्थल या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर।

 * दाह संस्कार के लिए: ₹15,000/-।

 * विधवा/आश्रितों को वित्तीय सहायता: ₹2,00,000/- तक (मृत्यु के कारण के आधार पर)।

आवश्यक योग्यता:

 * आवेदक मृतक श्रमिक की विधवा या आश्रित होना चाहिए।

 * मृतक श्रमिक हरियाणा के औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहा हो।

📝 आवेदन प्रक्रिया

लगभग सभी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या एंटीओडे-सरल पोर्टल (Antyodaya-SARAL Portal) के माध्यम से किए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (सामान्य तौर पर):

 * श्रमिक का आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID)।

 * संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र/नियुक्ति प्रमाण पत्र।

 * पिछले महीने की वेतन पर्ची (Salary Slip)।

 * बैंक खाता विवरण।

 * नियोक्ता द्वारा तथ्यों के सत्यापन का प्रमाण पत्र/अंडरटेकिंग।

 * योजना-विशिष्ट प्रमाण पत्र (जैसे- शादी प्रमाण पत्र, बच्चे का स्कूल प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि)।

लेबर वेलफेयर फंड देने वाले HKRN कांट्रेक्चुअल एम्पलाई व प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे वर्कर वह श्रमिक हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की योजना का लाभ कैसे उठाएं

💡 महत्वपूर्ण नोट: योजनाओं की राशि, पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज़ समय-समय पर श्रम कल्याण विभाग द्वारा बदले जा सकते हैं। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आपको हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित योजना विवरण (Scheme Detail) की जांच अवश्य करनी चाहिए।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thanks for your valuable feedback. u may visit our YouTube channel ramukavikisan