ऑनलाइन फार्म वैकेंसी भर्ती रिजल्ट रोल नंबर आदि से संबंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं
27.06.2021
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉक डाउन की अवधि को कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया गया है अब 07 जुलाई 2021 तक
आंगनवाड़ी सेंटर और चाइल्ड केयर सेंटर 31 जुलाई 2021 बंद रहेंगे.
शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को उनके डाउट दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है.
Zym 50% Capacity के साथ खुलेंगे.
सभी कंपनियां अपने अपने सभी ऑफिस को खोल सकती हैं
शॉपिंग मॉल और दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 10:00 बजे तक ले सकते हैं रेस्टोरेंट और होटल भी खुले रह सकते हैं।
18.06.2021
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को देखते हुए 28 जून 2021 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
30.05.2021
हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित हरियाणा अलर्ट 2021 को 7 जून 2021 से ढील गया है
दुकाने सुबह 9:00 से 6:00 बजे तक ् खुलेंगी
इस दौरान सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे और दुकानें तथा बाजार पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों अनुसार ही खुलेंगे
16.05.2021
लॉकडाउन को अब 07 June 2021 से हटा दिया गया है
पिछले सप्ताह इस लोक डाउन को हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया है तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन को फिर से 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है 31 मई 2021 सुबह 5:00 बजे तक और बाकी की शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।
हरियाणा में लोक डाउन के लिए शुभ है 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है सैलून और शादी केेेे बारे में और धार्मिक स्थलों केेेे बारे में दिशा निर्देश बहुत जल्द जारी किए जाएंगे।
शहर की सभी प्रकार की दुकानों के लिए अब समय निर्धारित कर दिया गया है गैस एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक शॉप, स्टेशनरी की दुकान दूध की दुकान बाईक और अन्य स्पेयर पार्ट्स की दुकान के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है
02.05.2021
हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाुन लगान का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। दिनांक 10 मई 2021 शाम 5:00 बजे तक यह नियम लागू रहेंगे।
3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित ।
आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।
राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।
नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी।
सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।
रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।
सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
जारी निर्देशों मे स्पष्टï रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
For information related to the online form vacancy recruitment result roll number etc., you can visit our website.
www.csconlinework.co.in
02.05.2021
Rural CSC centers, all banks and ATMs will remain open, guidelines for Lokdown issued
The Haryana government has decided to impose a seven-day lockdown in the state under the Disaster Management Act 2005. A seven-day lockdun decision has been taken by the Home Department across the state. This lockdown has been imposed for seven days from Monday 3 May. This rule will continue till 5:00 pm on May 10, 2021.
Full lock down declared in all Haryana for 3 days from 3 May to Monday.
Instructions have been issued on behalf of Mr. Vijay Vardhan, Chief Secretary, Haryana, Chairman of the State Executive Committee of Disaster Management. It has been said in the instructions that all the citizens in the said districts should remain in the houses. No citizen shall be allowed to roam on the road or in a public place by foot or by any vehicle during the said period.
The persons and services exempted in the said instructions include those who will be posted in law and order or emergency services. These include Municipal Services, Police, Uniformed Staff of Army / CAPF, Health, Electricity, Fire Fighting, Accredited Media Personnel, Government Employees working under Kovid-19. During this period, by showing the identity card, they will be able to get movement.
Apart from this, people going to appear in any examination or going on duty etc. in the examination will also be allowed to come and go by showing the admit card / identity card. There will be no restriction in the movement of people engaged in the manufacture of essential commodities.
There will also be no restriction on vehicles carrying essential goods inside and outside the state. Passes will be provided to vehicles engaged in such works. These passes will be issued after verification of loading and unloading locations.
Civil hospital, animal hospital, all related medical services, manufacturing and distribution units will also be exempted. This facility will be applicable for government and private sector including dispensary, chemist, pharmacy (including Jan Aushadhi Kendra) and medical equipment shops, laboratory, pharma Research labs, clinics, nursing homes, ambulances etc. will be allowed to work.
All health workers, nurses, paramedical staff, hospital will be allowed to travel for necessary services. Apart from this, other essential commercial and private services which will be exempt will include tele communication, internet services, broadcasting and cable services, IT and IT related services, besides delivery of essential items through e-commerce.
These include delivery of food, pharmaceutical, medical equipment, etc. Petrol pumps, LPG gas etc. store outlets will also be open. Services related to power generation, transmission and distribution, cold stores, warehouses, private security services, and the movement of farmers and laborers for agriculture related work will be exempted.
Restaurants and hotels etc. will be opened for home delivery only. There will be relaxation in movement within and outside the state for equipment suitable for agriculture and horticulture for inter-state harvesting and sowing operations. Passengers to and from the airport, railway station or interstate bus stand will be exempted.
The conditions for the marriage ceremony with prior permission from the District Magistrate or other authorized person will be exempted. For this, no more than 30 persons can be programed for indoor program and 50 for outdoor. In the instructions issued by the Chief Secretary, it has been said that despite the relaxation in this lockdown period, whatever protocols are stated by the Health Department from time to time, the organization / employer will ensure strict adherence to them.
It is mandatory for all industrial units, industrialists and concerned to apply for the pass on Saral Haryana portal.
The directives issued clearly stated that there will be legal action under section 51 to 60 and Section 188 of IPC in addition to Sections 51 to 60 and Disaster Management Act 2005 in the respective areas.
27.04.2021
राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी
- सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित
- सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
- कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद
- ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
- किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
- सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
- मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
- डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
- कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
- प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य
- निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
- सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
- विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
- बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित
- पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे
- शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन
हरियाणा के सभी आईटीआई, स्कूल और कॉलेजों की 31 May 2021 तक छुट्टी कर दी गई हैै।
31 May 2021 तक सभी स्कूल आईटीआई कॉलेज कोचिंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में स्टूडेंट की छुट्टी परंतु रोस्टर वाइज स्टाफ की ड्यूटी उपस्थित होना है।
हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक शत-प्रतिशत ग्रुप-ए व बी प्रिंसीपलों और सभी संस्थान प्रमुखों के साथ कार्य करते रहेंगे। हालांकि, ग्रुप-सी व डी के 50 प्रतिशत कर्मचारी साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी में कोविड-19 का कोई भी लक्षण है, तो उसे तुरंत कोविड टैस्ट करवाने, दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उसे घर से काम करने की अनुमति होगी।
श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि यह निर्णय कोविड-19 के मौजूदा हालात के मद्देनजर, मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सरकारी कार्यालयों और विभागों में हाजिरी के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इसके अलावा, इस समय कोविड-19 के कारण भौतिक कौशल प्रशिक्षण भी निलंबित है।
उन्होंने बताया कि संस्थान में काम करने के लिए पहले सप्ताह के रोस्टर हेतु ग्रुप-सी व डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की सूची तैयार करते समय, स्थानीय या निकटतम स्थान या संस्थान की कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और दीर्घकालीन रोगों से पीडि़त कर्मचारियों, जो मुक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, को संस्थानों में सामान्य कामकाज फिर से शुरू होने तक सभी दिनों के लिए घर से काम करने की अनुमति होगी। यदि किसी कर्मचारी का निवास स्थान स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन के भीतर आता है, तो ऐसा कर्मचारी तब तक उस ज़ोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि इस तरह के आदेशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस नहीं ले लिया जाता। उसे घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने बताया कि सभी कर्मचारी घर से काम करते समय ई-लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण और सौंपे गए अन्य कार्यालय कार्य जारी रखेंगे और वे अपने मोबाइल / लैंडलाइन फोन चालू रखेंगे ताकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा उनसे किसी भी समय संपर्क किया जा सके। इसके अलावा, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने संस्थान प्रमुख की अनुमति के बिना अपना होम स्टेशन नहीं छोड़ेगा। अधिकारी व कर्मचारी सम्बन्धित जिले में कोविड स्थिति के प्रबंधन में जिला प्रशासन द्वारा सौंपी गई किसी भी ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान, संस्थान में मौजूद अधिकारी व कर्मचारी लंबित कार्यालय कार्यों को पूरा करने, कार्यशालाओं के एम एंड ई के रख-रखाव, संस्थान में कौशल प्रशिक्षण की बहाली पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए संस्थान के बुनियादी ढांचे में सुधार कार्यों के साथ-साथ ई-लर्निंग भी जारी रखेंगे।
हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन के कुछ नई हिदायतें और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें से कुछ एक निम्नलिखित हैं जो कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से लागू होंगे
1. रात के 10:00 बजे से लेकर सुबह के 5:00 बजे तक कोर्णाक रितु लागू रहेगा और कोई भी व्यक्ति पैदल या किसी भी वही कल द्वारा कहीं भी रोड पर या पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकता पूरी पाबंदी रहेगी।
2. सभी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी क्लीनिक जन औषधि केंद्र और दवा बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री आदि सभी खुले रहेंगे और इनमें काम होगा।
3. वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा और 20 अप्रैल 2021 से इसे स्पेशल स्वास्थ्य विभाग और अन्य स्वयंसवकों की सहायता से बड़े लेवल पर चलाया जाएगा
सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी भी खुली रहेंगी
सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे की दवाई खाना आदि की सप्लाई जारी रहेगी
सभी स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग सेंटर आईटीआई बंद रहेंगे परंतु स्टाफ को ड्यूटी पर जाना होगा।
बैंक एटीएम खुले रहेंगे और इनमें कोविड-19 के सभी ही दायित्वों का पालन सख्ती से करना होगा।
अब दिमाग लगाकर सोचिए ::
🛑अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है, तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ❓
🛑 यह कैसी बीमारी है जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है❓
🛑 कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता हॉस्पिटल में ही क्यों मौत आती है❓
🛑 यह कैसीबीमारी है, कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है❓
🛑 कोरोना संक्रमित बीमारी है:- जो जलसे में / रैली में/ और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है❓
🛑 गजब का कोरोनावायरस है, जिसकी कोई दवा नहीं बनी, फिर भी लोग 99% ठीक हो रहे हैं❓
🛑 यह कौन सी जादुई बीमारी है, जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई और अब जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है❓
जरा सोचिये
साबुन और सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है तो इस को मारने की दवाई क्यों नहीं बनाई❓
🛑 यह कैसा कोरोना है? हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकालकर लाश को ताबूत में छुपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दी जाती है❓
है कोई जवाब ::????
अगर है जरूर देना, अगर नहीं है तो सोचना कि कोरोना की आड़ में क्या चल रहा है
🛑कुछ हास्पिटल से न्यूज आ रहीं हैं कि सुबह मरीज़ को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज मिलती है कि मरीज़ की करोना से मौत हो गई! (क्या सुबह से शाम तक करोना की रिपोर्ट भी आ गयी और शाम को करोना से डेथ भी हो गयी, और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया)
🛑इनके हिसाब से तो करोना की कोई स्टेज ही नहीं होती, जो पहले पाजिटिव से नेगटीव हुए, वो कैसे ठीक हुए, 15-20 दिन मे तो कनीका कपूर भी ठीक होकर घर चली गयी, आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनीका की 5 रिपोर्ट पोजिटिव आई और 6 रिपोर्ट मे नेगटीव आई..... और गरीबो की सुबह रिपोर्ट पोजिटिव आती है और शाम को उसकी डेथ हो जाती है
क्या गरीब और माध्यम बर्ग की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है positive या negative या डेथ❓❓
🛑हैरानी की बात है की कोई खांसी, जुकाम, बुखार और कोई लक्षण नहीं फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव, कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है..❓
किडनी ही क्यों आंख, लीवर, ब्लड, प्लाजमा और भी बहुत पार्ट हैं, क्या कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है❓
अंतराष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्टस की कीमत करोड़ो रूपये हैं, क्या कोरोना की आड़ में कोई षड्यंत्र चल रहा है❓
क्योंकि मृत देह को घरवालों को देते नहीं और ना ही कोरोना के नाम से घर वाले बॉडी लेते हैं और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ किसे पता❓
सबको मिलकर ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कम से कम S.C. की निगरानी में जांच हो, ताकी हकीकत सामने आए...
साभार अज्ञात
अपने हक अपने अधिकार को मत खोइए जागिये
इस मैसेज को अपने तक मत रखिए आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए 🙏🏽
सभी School आईटीआई स्टाफ को रोस्टर वाइज उपस्थित होना होगा संस्थान में
एनसीईआरटी द्वारा भी मॉड्यूल तैयार किया गया है और स्कूलों को खोलने के बारे में दिशानिर्देश बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे हरियाणा प्रदेश की ओर से एमएचआरडी को भी कुछ सुझाव भेजे जा रहे हैं।
हरियाणा सरकार एवं कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा वह शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 8 जून 2020 से सभी मुख्यालय में उपस्थित निदेशक व अन्य साहब का उपस्थित होना जरूरी है और ऐसे ही सभी आईटीआई में रोस्टर वाइज पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी
1. ग्रुप ए तथा ग्रुप बी सो प्रतिशत उपस्थित रहेंगे2. ग्रुप सी आवश्यकतानुसार social Distance को ध्यान में रखते हुए 50% तक रोसटरवाइज बुलाए जा सकते हैं 3. ग्रुप डी कर्मचारियों की हाजिरी 100% रखनी सुनिश्चित हुई है।
स्कूल कॉलेज आईटीआई और शैक्षणिक संस्थान कोचिंग सेंटर 30 जून 2020 तक रहेंगे बंद
हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार की हिदायत अनुसार सभी स्कूल कॉलेज आईटीआई तकनीकी और गैर तकनीकी विश्वविद्यालय कोचिंग सेंटर तथा सभी शैक्षणिक संस्थान 30 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
सरकार ने फेज वाइज धीरे-धीरे लॉक डाउन हटाने यानी कि दोबारा खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो भी इस प्रकार है:-
फेज १:-
8 जून 2020 से निम्नलिखित चीजें खोली जाएंगी
i) मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और अन्य पूजा स्थल
ii) Hotel restaurant
iii) शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट बड़ी-बड़ी दुकानें
फेज 2:-
स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर शैक्षणिक संस्थान ट्रेनिंग सेंटर विश्वविद्यालय खोलने बारे राज्य और केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया व अन्य संबंधित व्यक्तिगत तथा स्कूल कॉलेज के बच्चों के माता-पिता शादी से फीडबैक लेकर स्कूल कॉलेज खोलने बारे जुलाई 2020 में विचार-विमर्श होगा।
फेज 3:-
करोला वायरस, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आगे यह निर्धारित किया जाएगा की सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल एयरपोर्ट मेट्रो रेल कब खुलेंगे।
साथिया मैंने लगाएगा की सांस्कृतिक गतिविधियों राजनीतिक पार्टियां जन्मदिन पार्टी आदि करने की छूट कब प्रदान की जाए।
All School ITI staff will have to be present in the roster wise institute
The module has also been prepared by NCERT and guidelines have been started to make guidelines regarding opening of schools so that students following social distance can be saved from corona infection and their education system will be running smoothly. Some suggestions are also being sent to MHRD on behalf of Haryana State.
According to the guidelines issued by the Haryana Government and the Department of Skill Development and Industrial Training, it is necessary to have the Director and other officers present in all the headquarters from June 8, 2020 and the roster wise staff will be duty-bound in all ITIs.
1. Group A and Group B so percent will be present 2. Up to 50% rosterwise can be called keeping in view the social distance of Group C as required 3. It is ensured that 100% attendance of Group D employees is maintained.
School colleges, ITIs and educational institutes coaching centers will remain closed till 30 June 2020
4
According to the instructions of Haryana Government and Government of India, all school colleges, ITI technical and non-technical university coaching centers and all educational institutions will remain closed till 30 June 2020.
4
The government has issued guidelines for phase wise removal of lock down gradually ie reopening which is as follows: -
Phase 1: -
The following items will be opened from 8 June 2020
i) Mandir Masjid Gurudwara and other places of worship
ii) Hotel restaurant
iii) Shopping malls and supermarkets big shops
Phase 2: -
There will be a discussion in July 2020 about opening of the school college by taking feedback from the parents of the head of state and central government educational institutions and other related personal and school college children about opening the school college coaching center educational institute training center university.
Phase 3: -
In view of the situation of Karola virus, Kovid-19, it will be further determined when the Cinema Hall Swimming Pool Airport Metro Rail will open.
Sathiya I will decide when to give permission to do cultural activities, political parties, birthday parties etc.
Lockdown