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हरियाणा स्टेट लोकल एंप्लॉयमेंट एक्ट 2020 पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है अब हरियाणा के निजी नौकरियों में कंपनियों में और प्राइवेट संस्थानों में 75% का आरक्षण लागू नहीं होगा
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण पर लगाई रोक
Reservation in Private Sector Jobs: एक दर्जन के लगभग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में हरियाणा सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी. फिलहाल हाईकोर्ट में इस फैसले पर रोक लगा दी है..
चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार (Haryana Government) को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation in Private Jobs) के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. आज हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी हो और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं.
याचिका के अनुसार धरती पुत्र नीति के तहत राज्य हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण दे रही है है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती हैं. याचिका के अनुसार यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है जो शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की योग्यता रखते हैं.
. याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है. ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से नौकरी के लिए युवाओं का चयन करना एक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. सरकार का यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए.
haryana 75% private sector reservation form online apply on hrylabour.gov.in portal
Click here for online apply local candidates of Haryana
https://local.hrylabour.gov.in/
हरियाणा को कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हरियाणा में डीसी रेट निगम रेट व कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
https://ramukavikissan.blogspot.com/2021/11/hkrn-haryana-kaushal-rojgar-nigam.html
फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए इस बिल के बारे में जानना जरूरी है। हरियाणा 75 प्रतिशत आरक्षण विधेयक की अधिसूचना के आधार पर आरक्षण विधेयक का लाभ
नए नियम Local candidates act 2020 के आधार पर निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियां जिनमें कर्मचारियों को ₹30000 तक वेतन दिया जाता है, अब उन नौकरियों में 75% सीटें हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षित होंगी
हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही हरियाणा 75 प्रतिशत कानून 2020 का लाभ उठा सकेंगे।
ऐसे बेरोजगार जिन्होंने आईटीआई किया है, या अन्य डिप्लोमा किया है उन्हें इस नियम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल सके।
यह नियम भविष्य में हरियाणा की निजी कंपनियों द्वारा भरी जाने वाली सभी आवश्यकताओं पर लागू होगा।
लेकिन यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो इस नियम के लागू होने से पहले भर्ती हो चुके हैं।
किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा यह नियम कानून 2020
ऐसी निजी कंपनियां जिन्होंने अभी-अभी स्थापना की है, उन्हें भी इस नियम को लागू करने के लिए 2 साल तक की छूट दी जा रही है।
यह नियम ईंट भट्ठा उद्योग में बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ईंट भट्ठा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक बिहार, झारखंड और उड़ीसा से है।
हरियाणा के श्रमिक इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, अतः इस प्रकार के उद्योग में यह नियम लागू नहीं होगा।
निर्माण कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि निर्माण कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल का श्रमिक बहुत कुशल है।
नियम पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है
यदि किसी कंपनी द्वारा हरियाणा 75 प्रतिशत आरक्षण विधेयक का पालन नहीं किया जाता है, तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा की कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी जो अपने कर्मचारियों का डेटा दर्ज नहीं करेगी, उस पर हरियाणा राज्य रोजगार से स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम - 2020 की धारा 3 के अनुसार 25000 से ₹100000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि कोई कंपनी बार-बार श्रमिकों का डेटा छिपा रही है या पंजीकृत नहीं हो रही है, तो कंपनी को प्रतिदिन ₹5000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
ऐसे श्रमिकों का डेटा जिनकी मासिक आय ₹30000 माह से कम है, कंपनी द्वारा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप 75% आरक्षण के आधार पर हरियाणा की निजी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज
जैसे फैमिली आईडी,
हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
आईडी प्रूफ और
शैक्षणिक योग्यता
जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए।
prescribed eligibility
If you are a resident of Haryana state then it is important for you to know about this bill. Let us tell you who will get the benefit of reservation bill on the basis of notification of this Haryana 75 Percent Reservation Bill.
On the basis of this new rule, such private sector jobs in which employees are given salary up to ₹ 30000, now 75% seats in those jobs will be of unemployed youth of Haryana.
Only the natives of Haryana state will be able to take advantage of the 'Haryana 75 Percent Law'.
Such unemployed who have done ITI will be given priority under this rule so that they can get jobs in good companies.
This rule will be applicable in all the requirements filled by private companies of Haryana in future.
But this rule will not apply to those who have been recruited before the implementation of this rule.
Will not apply in these areas
Such private companies who have just set up are also being given a relaxation of up to 2 years to implement this rule.
This rule will not be applicable at all in the brick kiln industry, because more workers working in the brick kiln industry are from Bihar, Jharkhand and Orissa.
The workers of Haryana do not do this type of work, so this rule will not be applicable in this type of industry.
Preference will be given to the workers of West Bengal to do the construction work. Because the time of West Bengal to do the construction work is very skilled.
against companies
If the Haryana 75 Percent Reservation Bill is not followed by any company, then strictest action will be taken against that company.
Any such private sector company of Haryana that will not register the data of its workers, then it can be fined from 25000 to ₹ 100000 according to section 3 of the Haryana State Employment to Local Candidates Act – 2020.
If a company is repeatedly hiding the data of workers or is not being registered, then the company may also have to pay a fine of ₹ 5000 every day.
The data of such workers whose monthly income is less than ₹ 30000 month should be registered by the company on the official website of Labor Department.
important documents
If you want to apply for a job in Haryana private company on the basis of 75% reservation then you must have some important documents such as Family ID, Domicile certificate of Haryana, ID proof and documents on the basis of educational qualification.